TRAI ने DAS ऑडिट प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किया वर्कशॉप का आयोजन
TRAI ने 31 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में DAS ऑडिट प्रक्रिया सुधार के लिए सूचीबद्ध ऑडिटरों व हितधारकों की वर्कशॉप आयोजित की।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स यानी DAS से जुड़े ऑडिट की गुणवत्ता सुधारने के मकसद से एक अहम वर्कशॉप का आयोजन किया। यह आयोजन 31 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित TRAI मुख्यालय में हुआ, जहां एम्पैनल्ड ऑडिट फर्मों को प्रशिक्षित करने पर फोकस रखा गया। नियामक अनुपालन को मजबूत करने और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग डिस्ट्रिब्यूशन इकोसिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
पूरे दिन चली इस वर्कशॉप में TRAI से जुड़े ऑडिटरों के साथ-साथ ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधि भी शामिल हुए — यानी ब्रॉडकास्टर्स और डिस्ट्रिब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स दोनों। कार्यक्रम में कुल 81 प्रतिभागी सीधे मौजूद रहे, जबकि 52 लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। सत्रों के दौरान ऑडिट प्रक्रिया से जुड़े अनुभव, अवलोकन और सीख आपस में साझा किए गए।
ऑडिट फ्रेमवर्क में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए इस साल इंटरकनेक्शन रेगुलेशन और ऑडिट मैनुअल में संशोधन किए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुके हैं। इनमें कई अहम बदलाव शामिल हैं। अब डिस्ट्रिब्यूटरों को हर साल 30 सितंबर तक ऑडिट पूरा कर ब्रॉडकास्टरों को रिपोर्ट सौंपनी होगी, और यह प्रक्रिया कैलेंडर वर्ष की बजाय अब वित्तीय वर्ष के आधार पर होगी। ब्रॉडकास्टर चाहें तो ऑडिट की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अपना प्रतिनिधि भी भेज सकते हैं। अगर रिपोर्ट में कोई खामी नजर आए, तो ब्रॉडकास्टर DPO के जरिए ऑडिटर से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, और जवाब न मिलने पर प्राधिकरण की मंजूरी से अपने खर्च पर दोबारा ऑडिट भी करा सकते हैं। वहीं 30 हजार से कम सब्सक्राइबर वाले डिस्ट्रिब्यूटरों के लिए सालाना ऑडिट अब अनिवार्य नहीं रहेगा, हालांकि ब्रॉडकास्टर चाहें तो अपने खर्च पर उनका ऑडिट करा सकते हैं।